Viklang Pension Yojana: आज हम बात कर रहे हैं विकलांग पेंशन योजना के बारे में, जानकारी के लिए बने रहें इस लेख में हमारे साथ शुरू से अंत तक। हमने कोशिश की है की इस लेख के माध्यम से हम आपको विकलांग पेंशन योजना से जुड़े सारे सवालों का जवाब दे पाए।
इस लेख में हम आपको बताएंगे की विकलांग पेंशन योजना क्या है, इस योजना में पंजीकरण की पात्रता क्या है, इस योजना के लाभ क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है।
Viklang Pension Yojana क्या है ?
विकलांग पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्धारा लॉन्च की गई एक नई योजना है। इस योजना को इसी वर्ष 2022 में निकाला गया है। विकलांग पेंशन योजना पूरे देश के विकलांगो के लिए लाया गया है जिससे 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यंगता वाले विकलांग लोगों को किसी के अधीन न रहना पड़े।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है की देश के विकलांग लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बने। उन्हे किसी के अधीन या किसी पर बोझ न बनना पड़े, वो अपने खर्च खुद ही उठा सके।
Viklang Pension Yojana के मुख्य बातें
विकलांग पेंशन योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिमाह 200 रुपए दिए जाते हैं जिसके न्यूनतम 400 तक बढ़ाया जा सकता है और इस से अलग शेष राशि राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हर राज्य अपने हिसाब से रुपए देती है। हर राज्य में अलग-अलग राशि दी जाती है।
राज्य की ओर से होने वाला भुगतान न्यूनतम 500 तक हो सकता। विकलांग पेंशन योजना के तहत रजिस्टर्ड लाभार्थियों को उनकी पेंशन प्रतिमाह उनके खाते में बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है।
Viklang Pension Yojana की पात्रता
इस योजना को केंद्र सरकार की ओर से जरूर लाया गया है लेकिन इसके लाभ देश के हर राज्य में अलग-अलग है इस लिए आवेदक किसी-न-किसी राज्य का मूल निवासी या स्थाई निवासी होना जरूरी है कोई रोहिंग्या इस योजना का लाभ नही ले सकता। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और साथ ही 59 वर्ष से कम भी होनी चाहिए।
आवेदक के शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए। आवेदन कर्ता किसी अन्य योजना के तहत पेंशन नहीं लेता होना चाहिए अगर आवेदक पहले से ही किसी योजना के तहत पेंशन ले रहा हो तो उसे इस योजना के तहत पेंशन नहीं मिल सकता। विकलांग आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का होना जरूरी है यानी की इस योजना का लाभ केवल गरीब विकलांगो को ही मिलेगा।
Viklang Pension Yojana के दस्तावेज
विकलांग पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए नीचे बताए गए कुछ सामान्य से दस्तावेज होने अनिवार्य है।
- आधार कार्ड का जेरॉक्स
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास का प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र की जेरॉक्स
- बैंक पासबुक की जेरॉक्स
- मतदान कार्ड का जेरॉक्स
- बीपीएल कार्ड की जेरॉक्स
- दिव्यंगता का प्रमाणपत्र का जेरॉक्स
- आवेदक के परिवार का सालाना आय प्रमाणपत्र
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर के आसानी से अपना आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदक करने के लिए व्यक्ति नगरपालिका में या आंगनवाड़ी या फिर किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ के माध्यम से फॉर्म में जरूरी जानकारी भर कर जमा कर सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में विकलांग पेंशन योजना की साइट पर जा कर रजिस्ट्रेशन की लिंक पर जा कर अपनी सही जानकारियां भर कर सबमिट कर के अपना आवेदन कर सकता है या फिर आवेदन कर्ता किसी नजदीकी साइबर कैफे में जा कर भी अपनी कुछ जरूरी जानकारियां दे कर अपना आवेदन आसानी से करवा सकते हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग की जानकारी, अपने परिवार के आय की जानकारी और दिव्यंगता का विवरण देना जरूरी है जैसे की आवेदक का नाम, पता, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शहर, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, परिवार का या आवेदक का सालाना आय, व्यक्ति कितना विकलांग है कितने प्रतिशत उसका प्रमाणपत्र आदि।
अंतिम शब्द
प्रिय पाठको, उम्मीद है आपको यह लेख पसंद आया होगा और विकलांग पेंशन योजना से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस लेख से मिल गए होंगे। लेख को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।
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